तहसीलदार डॉ विशाल कुमार शर्मा के विरुद्ध बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने किये कोर्ट ऑफ कंटेम्ट।।
प्रयागराज । तहसील कोरांव अंतर्गत ग्राम पंचायत भवानीपुर के हल्का लेखपाल अतुल कुमार तिवारी व राजस्व निरीक्षक बड़ोखर रामाश्रय की मिलीभगत से ग्राम सभा की भूमि, नवीन परती, बंजर,ऊसर,हड़वाड़ी,श्मसान,कब्रस्तान,तालाब, चक मार्ग पर अराजक तत्वों से मिलकर कब्जा करवा लिया गया है। जिसके संबंध में कई बार शिकायत ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा चुका था,उसके बाद भी भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई न तो जमीन को खाली करवाया गया है। जिसके संबंध में एंटी करप्शन कमेटी एलियंस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति प्रयागराज से बीरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम भवानीपुर,कोरांव,प्रयागराज ने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 18 नवंबर 2021 को जिलाधिकारी प्रयागराज, उप जिलाधिकारी कोरांव, प्रयागराज को शिकायती पत्र जांच कार्यवाही के लिए दिया गया है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हल्का लेखपाल अतुल कुमार तिवारी व राजस्व निरीक्षक राम आश्रय के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही विभागीय कार्यवाही करवाया जाए तथा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने के साथ-साथ जमीन को खाली करवाया जाए। जिसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र उपजिलाधिकारी कोरांव से मुलाकात करके भी बात किये व तहसीलदार से भी मुलाकात करके बात किए परंतु आला अधिकारियों के द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई तब इसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने उच्च न्यायालय में वाद संख्या-2235 वर्ष 2021 दाखिल कर दिया है। जिसके संबंध में उच्च न्यायालय के जज सिद्धार्थ वर्मा ने कोर्ट संख्या-5 में दिनांक 8 दिसंबर 21 को यह आदेश किए की आदेश दिनांक से 15 दिन के अंदर संबंधित तहसील स्तर के अधिकारी को इस आदेश की जानकारी दिया जाए तथा 25/26 के तहत तहसील में वाद दाखिल किया जाए तथा 2 माह के अंदर इसका निस्तारण करने का आदेश जारी किए हैं। जिसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने शिकायती पत्र मे जिस जगह पर अतिक्रमण हुआ जहां का सीमांकन कर जमीन को खाली करवाया जाना है वह चकमार्ग सं0-186,213,255,262,364,367,406,नाला सं0-62,65,191,ऊपर सं0-373,446,507ग,508ख, बंजर भूमि सं0-114,301क,316,,317,413,455ख,528घ,श्मसान सं0-46,48,490, कब्रिस्तान सं0-57, तालाब सं0-300,491ख, नवीन परती सं0-49,82,84,107,132,137,170,199,200,214,229,305ख,431 वह खेलकूद मैदान सं0-138 के साथ आदेश की कॉपी संलग्न कर दिनांक 16 दिसंबर 2021 को उप जिलाधिकारी व तहसीलदार कोरांव को रजिस्टर्ड पत्र व कार्यालय में रिसीव भी करवाएं हैं, तथा तहसीलदार कोरांव के यहां दिनांक 17 दिसंबर 21 को 25/26 के तहत मुकदमा भी दाखिल कर चुके हैं, 5 महीने से ज्यादा का समय व्यतीत होने के बाद भी अभी तक अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध व भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ना तो जमीन को खाली ही करवाया गया है। जिसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने उप जिलाधिकारी कोरांव अभिनव कनौजिया तहसीलदार कोरांव डा0 विशाल कुमार शर्मा से मुलाकात कर और फोन के माध्यम से बात किये तो तहसीलदार कोरांव विशाल कुमार शर्मा ने दिनांक 5 मार्च 2022 को अपने बचाव में सीमांकन के लिए टीम राजस्व निरीक्षक पंकज उपाध्याय, हल्का लेखपाल अतुल कुमार तिवारी, विकास सिंह,शारदा प्रसाद, इंद्रजीत सिंह गठित कर दिए परंतु अभी तक सीमांकन कर कार्यवाही नहीं किया गया है। जिसके संबन्ध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने शिकायती पत्र दिनांक 23 मई 2022 रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 24 मई 2022 उप जिलाधिकारी और तहसीलदार कोरांव को दिया गया जब कार्यवाही नहीं की गई तो बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने उच्च न्यायालय में दिनांक 30 मई 2022 को डॉ विशाल कुमार शर्मा तहसीलदार कोराव के विरुद्ध कोर्ट आफ कंटेम्ट की फाइल कर दिए हैं। जिसकी जानकारी होने पर तहसीलदार कोरांव डा0 विशाल कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत भवानीपुर की ग्राम सभा की जमीन के सीमांकन के लिए दिनांक 28 जून 2022 को टीम गठित कर दिये, परंतु ग्राम सभा की जमीन को सीमांकन कर खाली नहीं करवाया गया ना ही भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों व अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है। जिसके संबंध में एडवोकेट अवधेश प्रसाद पांडेय ने जज रोहित रंजन अग्रवाल कोर्ट नंबर 10 में दिनांक 15 जुलाई 2022 को उपस्थित होकर बहस किये जहां पर जज रोहित रंजन अग्रवाल ने कंटेंप्ट एप्लीकेश नंबर-3801/2022 के संबंध में तहसीलदार डॉक्टर विशाल कुमार शर्मा को आदेशित किये कि कोर्ट के आदेश का अवमानना किया गया है इस आर्डर को ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्यवाही किया जाए।
