*शराब-भांग दुकानों के आवंटन पर रोक:हाईकोर्ट*
*लॉटरी प्रक्रिया अंतिम निर्णय के बाद पूरी होगी*
लखनऊ। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शराब दुकानों के आवंटन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी के माध्यम से हो रही आवंटन प्रक्रिया न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। यह आदेश सीतापुर के रामचन्द्र और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने शराब दुकानों के नए सिरे से आवंटन से जुड़े शासनादेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।